Traffic Challan: अपनी कार में कभी न करें ये गलती, कट सकता है 15000 का चालान
यातायात नियमों को तोड़ने की गलती ना करें। ऐसा करना आपको जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसके लिए जुर्माने की राशि 15000 रुपये है। वहीं आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
Traffic Challan: देश की सड़कों पर कारों और अन्य वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार देश में जहां कार खरीदने वालों की औसत उम्र जहां 35 से 40 वर्ष थी, वह घटकर 25 से 30 आ गई है। वाहन चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क पर वाहन चलाने से जुड़े नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है।
इन्हीं में से एक नियम कार चालकों के लिए भी है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की ओर से चेतावनी जारी की गई है। यह नियम मादक पदार्थ यानि शराब आदि के सेवन से जड़ा है। ट्रैफिक पुलिस की हिदायत है कि आप कभी भी यातायात नियमों को तोड़ने की गलती ना करें। ऐसा करना आपको जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसके लिए जुर्माने की राशि 15000 रुपये है। वहीं आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
कार में हरगिज न करें मादक पदार्थों का सेवन
ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी देते हुए बताया है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन करते पाए जाने पर वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
हेलमेट से जुड़े चालान के नियम- दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
- हेलमेट न पहनने पर 2000 रुपये का चालान कट सकता है
- यदि 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठता है तो उसके लिए हेलमेट जरूरी
- सवार दोपहिया चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं पहनता है, तो भी 1000 का चालान
- हेलमेट पर बीआईएस मार्क नहीं है, तो 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान
- दोपहिया चलाते वक्त जूते और फुल पैंट पहनना जरूरी, नहीं तो कट सकता है चालान
- शराब पीकर वाहन चालाने पर 6 महीने तक की कैद और/या 10000 तक का जुर्माना
- वाहन पर बच्चा है तो रफ्तार को भी सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा
- चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
- वाहन से ओवरस्पीडिंग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना
- एंबुलेंस को जगह न देकर उसकी राह में बाधा पहुंचाने पर 10000 रुपये का चालान
- कार चलाते वक्स सीट बैल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना
- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर 2000 रुपये का चालान
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना होगा
चालान Status पता करने का तरीका
कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान ऑनलाइन काट लिया गया है। इसकी सूचना अक्सर हमें एसएमएस के माध्यम से मिलती है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान कटा है या नहीं। अगर आपको नहीं पता कि इसका कैसे पता लगाया जाए। आत नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते आप अपने E-Challan स्टेटस का पता कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- अब वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन दिखाई देगें।
- यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा
- इसके बाद आपको 'Get Detail' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं