अगर आपके पास एक गाड़ी है और वो काफी पुरानी हो चुकी है तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ खास तरह के वाहनों को रोड से बाहर करने की तैयारी में दिख रही है। बता दें, केंद्र सरकार ने लाखों घिसे-पिटे सरकारी वाहनों को भारतीय सड़कों से कम करने के उद्देश्य से एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा।
एक अप्रैल से लागू होगा नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके साथ ही निगम और परिवहन विभाग को भी 15 साल से पुराने बसों और गाड़ियों को कबाड़ करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना पर 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। पिछले हफ्ते, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र सरकार से संबंधित सभी वाहन जिनके 15 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और इस आशय की एक नीति राज्यों को भेज दी गई है। उन्होंने 14 सितंबर को देश के हर जिले में कम से कम तीन पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं की योजना की घोषणा की थी।
25 प्रतिशत तक छूट
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और रियायतें दी जा सकती हैं। नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर पथकर पर 25 प्रतिशत तक छूट देंगे। गडकरी ने कहा कि वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।
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