ऑटो सेक्टर को SC से मामूली राहत, BS4 वाहनों की बिक्री के लिए शर्तों के साथ 10 दिन की छूट
कोर्ट के अनुसार इन वाहनों की दिल्ली एनसीआर में बिक्री नहीं की जाएगी
नई दिल्ली। कोरोना संकट की वजह से देश के ऑटो सेक्टर को बीएस 4 वाहनों की बिक्री के लिए सीमित छूट मिल गई है। हालांकि इस छूट में भी कई शर्तें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए सुनवाई के बाद छूट का फैसला लिया है।
कोर्ट के मुताबिक बीएस4 वाहनों की बिक्री लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन और की जा सकेगी। हालांकि डीलर इस दौरान अपने बचे हुए बीएस 4 वाहनों के स्टॉक का सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही बेच पाएंगे। लॉकडाउन की सीमा 14 अप्रैल को खत्म हो रही है।
इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि इन वाहनों की दिल्ली एनसीआर में बिक्री नहीं की जाएगी। फैसले में कहा गया है कि बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशऩ बिक्री के दस दिनों के अंदर कराना होगा।
डीलर फेडरेशन ने कोर्ट से लॉकडाउन खत्म होने के बाद 30 दिन का और वक्त मांगा था। हालांकि कोर्ट ने इतनी छूट देने से मना कर दिया। एसोसिएशन के मुताबिक फिलहाल बिना बिके वाहनों की लिस्ट में 15000 कमर्शियल व्हीकल, 12000 पैसेंजर व्हीकल औऱ करीब 7 लाख दोपहिया वाहन हैं। जिनकी कुल कीमत करीब 7000 करोड़ रुपये है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों पर कहा कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ बलिदान करना सीखना होगा। समय सीमा को ज्यादा बढ़ाने से पर्यावरण पर बोझ बढ़ेगा। बीएस4 वाहनों की बिक्री की सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही थी।