जेब होगी ढीली: वाहनों का बीमा आज से महंगा, गाड़ियों की कीमतों पर भी पड़ेगा असर
कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) आज यानी 16 जून से महंगा हो गया है।
नई दिल्ली। IRDAI Hikes Third Party Insurance: कार और दोपहिया वाहनों का तीसरा पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी बीमा) आज यानी 16 जून से महंगा हो गया है। दरअसल, बीमा नियामक इरडा ने वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में 21 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। सामान्य तौर पर, तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है। हालांकि, 2019-20 के लिए नई दरें 16 जून यानी आज से लागू हो गई हैं। मोटरसाइकिल-कार के साथ बड़े वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा का बढ़ा हुआ प्रीमियम आज (रविवार/16 जून) से लागू हो गया।
वाहन उद्योग का कहना है कि इससे नया वाहन खरीदना और महंगा हो जाएगा और पहले ही गिरावट झेल रही कंपनियों को झटका लगेगा। नया दोपहिया वाहन खरीदने पर पांच साल और कारों के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा कराना जरूरी है। चौपहिया वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 फीसदी तक और दोपहिया पर 21 फीसदी तक बढ़ा है। इससे नए दोपहिया वाहनों की कीमत में 350 से 1000 रुपये तक और चौपहिया वाहनों की कीमत छह से 11 हजार रुपये तक बढ़ जाएगी।
किस पर कितना पड़ेगा असर
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों का तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब प्रीमियम 1,850 रुपए (वर्तमान में) से बढ़कर 2,072 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार 1,000-1,500 सीसी के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 प्रतिशत बढ़कर 3,221 रुपए हो गया है। हालांकि 1,500 सीसी से ऊपर की कारों के लिए तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है। इसे 7,890 रुपए पर बरकरार रखा है। दोपहिया वाहनों के मामले में, 75 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए तीसरा पक्ष प्रीमियम 12.88 प्रतिशत बढ़कर 482 रुपए हो गया। इसी प्रकार 75 से 150 सीसी के दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपए किया गया है। 150-350 सीसी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। इस श्रेणी के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 985 रुपए से 21.11 प्रतिशत बढ़कर 1,193 रुपए हो गया है। सुपर बाइक (355 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहन) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इरडा ने माल ढोने वाले निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए भी तीसरे पक्ष बीमा प्रीमियम में वृद्धि की है। ई-रिक्शा के मामले में दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि स्कूल बसों के मामले में तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम में वृद्धि की गई है। दीर्घकालिक एकल प्रीमियम दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कारों के मामले में, दीर्घकालिक प्रीमियम की अवधि तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए यह अवधि पांच साल है।