नई दिल्ली। देशभर में ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में एक बात का विशेष उल्लेख है कि ऐसे चार्जिंग स्टेशन हर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने चाहिए।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाले कुल वाहनों में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी ई-वाहनों की होगी। ऐसे में देशभर में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा खड़े किए जाने की जरूरत है।
सरकार ने आदर्श इमारत उपनियम-2016 और शहरी क्षेत्र विकास योजना रूपरेखा और अनुपालन दिशा-निर्देश-2014 में संशोधन कर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रावधान किए हैं। बयान के मुताबिक इस तरह के वाहनों और बुनियादी ढांचे के लिए उपनियम बनाने में यह दिशा-निर्देश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्श देने का काम करेंगे।
इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि लंबी दूरी तक जाने में सक्षम या भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजमार्गों के दोनों तरफ प्रत्येक 100 किलोमीटर पर कम से कम एक ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया जाना चाहिए।
सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने की वकालत की है। साथ ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को सड़क या राजमार्ग के दोनों तरफ हर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करने की सिफारिश की है।
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