पहली अप्रैल से कार चलाना पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। सरकार नए वित्त वर्ष से सभी पैसेंजर कारों में एयरबैग को अनिवार्य बनाने जा रही है। नए नियम के अनुसार हर गाड़ी में ड्राइवर के साथ साथ को-पैसेंजर साइड में भी एयरबैग देना अनिवार्य होगा। कानून मंत्रालय ने सड़क और परिवहन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसी सप्ताह सरकार द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद बनी कारों में दो फ्रंट एयरबैग जरूरी होगा। मौजूदा मॉडलों के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में मंत्रालय ने इसके लिए समय सीमा जून 2021 तय की थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
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यात्रियों को मिलेगी सुरक्षा
एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल लाखों लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कार की बात करें तो सामने बैठे लोगों के दुर्घटना में घायल होने या जान जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऐसे में एयरबैग के होने से निश्चित तौर पर ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। मौजूदा समय में एयरबैग्स सभी कारों में सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए अनिवार्य है, लेकिन साथ में बैठ यात्री के लिए एयरबैग जरूर नहीं है, जिससे दुर्घटना के वक्त गंभीर चोट और मौत का भी डर रहता है।
बढ़ सकती है कारों की कीमत
कार में अतिरिक्त फीचर देने के चलते कारों की कीमत में बढ़ोत्तरी की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार अतिरिक्त एयरबैग की कीमत को कंपनियों ग्राहकों पर ट्रांसफर करेंगी। इसके अनुसार नया एयरबैग जोड़ने से कार की लागत में 40 हजार से 1 लाख रुपये तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
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