नई दिल्ली। वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। अब पूरे देश में डीएल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।
नए नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार अब डीएल बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी ही होगी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीएल व आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी।
नए नियम के बाद डीएल या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर या वाहन के पहले के सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी। नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रह जाएगी।
बता दें डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में हैं तो किसी राज्य में पीछे की तरफ छपी होती हैं, लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी जगह पर ही होंगी।
एक क्लिक में मिलेगा पूरा रिकॉर्ड
इस संबंध में केंद्र सरकार ने पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लोगों से इस मामले में विचार मांगे गए थे। सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया। नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड (QR Code) होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा।
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