नयी दिल्ली। प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा मोटर्स के खिलाफ डीलरशिप समझौतों में बाजार में मजबूत स्थिति का कथित दुरूपयोग करने के आरोप के जांच के आदेश दिये हैं। टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. और टाटा मोटर्स फाइनेंस लि. के खिलाफ दो शिकायतों पर गौर करते हुए उक्त आदेश दिया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में टाटा मोटर्स पर बाजार में मजबूत स्थिति का लाभ उठाते हुए वाणिज्यिक वाहनों के लिये डीलरशिप समझौते में अनुचित नियम एवं शर्तें थोपी जो प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 4 के प्रवाधानों का उल्लंघन है।
सीसीआई ने चार मई को 45 पृष्ठ के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्ट्या यह मामला टाटा मोटर्स द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 3 (4) और 4 के प्रावधानों के उल्लंघन का लगता है। ‘‘ऐसे में मामले की जांच की जरूरत है।’’ नियामक ने अपनी जांच इकाई महानिदेशक (डीजी) को मामले में विस्तार से पड़ताल करने को कहा है।
सीसीआई ने यह साफ किया कि वह टाटा कैपिटल और टाट मोटर्स फाइनेंस की गतिविधियों या उनके द्वारा डीलरों के साथ वित्त पोषण को लेकर किये गये समझौतों की जांच नहीं कर रही। इसका कारण ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों कंपनियों की अपने क्षेत्रों में कोई बहुत मजबूत स्थिति है।