दिल्ली के बाद अब ये राज्य लागू करेगा गाड़ियों में ऑड-ईवन नियम, प्रदूषण नहीं कुछ और है वजह, जानें पूरी डिटेल
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही वाहनों पर ऑड-ईवन नियम लागू कर दिया जाता है। अभी दिल्ली में ये नियम लागू नहीं किया गया है। वहीं, दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य ने अपने यहां ये नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुलाबी ठंड शुरू होते ही वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर भी बढ़ जाता है। दिल्ली में प्रदूषण की धुंध (Smog) जा जाती है। लोगों को बाहर निकलने में आंखों में जलन और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर यानी AQI लेवल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम (Odd-Even Scheme) लेकर आती है। ये नियम दिल्ली में चलने वाली कारों यानी वाहनों पर लागू किया जाता है। अभी ऐसा नियम दिल्ली में तो इस बार लागू नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे राज्य ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। ये राज्य पूर्वी भारत का सिक्किम है।
सिक्किम के गंगटोक में लागू होगा ऑड-ईवन नियम
सिक्किम का नाम सुनते ही कई लोग चौंक गए होंगे कि आखिर पहाड़ी राज्य में कब से वायु प्रदूषण होने लगा? जिसके चलते यहां चलने वाली कारों और वाहनों में ऑड-ईवन नियम लागू किया जाए। दरअसल, सिक्किम की हवा बिल्कुल साफ है। यहां वायु प्रदूषण की कोई टेंशन नहीं है। यहां के लोग सर्दियों के सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की भीड़ से परेशान हो रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए सिक्किम का रुख कर रहे हैं। इसके चलते यहां वाहनों में ऑड-ईवन नियम लागू किया जाएगा।
बर्फबारी के चलते बढ़ रही पर्यटकों की संख्या
सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही सिक्किम के गंगटोक में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। भविष्य में पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए सिक्किम सरकार ने शहर में वाहनों के आवागमन को प्रबंधित करने के लिए 'ऑड-ईवन" नियम शुरू किया जाएगा।
5 नवंबर से लागू होगा ये नियम
वाहनों में ऑड-ईवन नियम 5 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा। इस नियम का उद्देश्य गंगटोक की व्यस्त सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत लागू किया गया, यह नियम अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा।
इस तरह लागू होगा ये नियम
ऑड-ईवन नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगी, जो उनके पंजीकरण नंबर यानी गाड़ी के नंबर प्लेट के अंतिम अंक पर आधारित होगी। विषम (Odd) अंकों (1, 3, 5, 7, 9) पर समाप्त होने वाले पंजीकरण नंबर वाली गाड़िया ऑड संख्या वाली तारीखों पर चल सकते हैं, जबकि सम (Even) अंकों (0, 2, 4, 6, 8) पर समाप्त होने वाले वाहन सम संख्या वाली तारीखों पर चल सकते हैं।
गंगटोक के इस रूट पर होगी सख्त निगरानी
यह नियम गंगटोक की नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्रों को कवर करता है। विशेष रूप से मेफेयर फाटक से जीआईसीआई, जीरो पॉइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू होगा। इसका उद्देश्य गंगटोक के लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए आवाजाही को आसान बनाना है।
दिन में कुछ घंटों के लिए नियम में छूट
ऑड-ईवन नियम पीक ट्रैफिक घंटों के दौरान, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक रोजाना लागू किया जाएगा। दोपहर 12:00 बजे से शाम 3:30 बजे के बीच की ऑड-ईवन नियम में छूट दी जाएगी। इसके अलावा यह नियम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार को लागू नहीं होगा। साथ ही सरकार द्वारा स्वीकृत छुट्टियों पर भी लागू नहीं होगा।