मुंबईः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को अदालत से सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने दोनो को ये जमानत दी है। आपको बता दें कि दिंडोशी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस यू बघेले ने दिशा सालियान मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश सुनाया है। नारायण राणे और उनके बेटे को पंद्रह हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। साथ ही दोनों को इस मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी गई है।
आपक बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, इस मामले में दिशा सालियान की मां ने मालवणी पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। जिसके बाद 5 मार्च को ही नारायण राणे और उनके बेटे मालवणी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए थे। जहां पुलिस ने उन दोनों से करीब 8 घण्टे तक पूछताछ कर दोनों का बयान दर्ज किया था।
दिशा की मां ने दोनों के खिलाफ कराई थी शिकायत
दरअसल, नारायण राणे और नितेश राणे को ऐसा लगता है कि दिशा सालियान की मौत कोई आकस्मिक हादसा नहीं थी। बल्कि दिशा की साजिशन हत्या की गई थी। जिसे लेकर इन दोनों ने मीडिया में काफी बयानबाजी भी की थी। लेकिन दिशा की मौत को लेकर इन दोनों की बयानबाजी के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेंडणेकर ने दिशा की मां से मुलाकात की थी। जिसके बाद दिशा की मां ने राज्य महिला आयोग को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। दिशा की मां की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में नारायण राणे और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दिशा की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी इन राजनेताओं के कारण बदनाम हुई है।
बिल्डिंग से कूदकर दिशा ने दी थी जान
दिशा सालियान ने 8 जून 2020 को मलाड में एक ऊंची इमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। दिशा की मौत के छह दिन पहले ही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में लटके पाए गए थे। दिशा बतौर मैनेजर सुशांत के लिए काम कर चुकी थी।