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Hindi News महाराष्ट्र Coronavirus: इस जिले में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद, रात में पब्लिक मूवमेंट पर पाबंदी

Coronavirus: इस जिले में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद, रात में पब्लिक मूवमेंट पर पाबंदी

पुणे में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पब्लिक मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं में लगे लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी।

school colleges closed public movement banned in night in pune coronavirus Coronavirus: इस शहर में 2- India TV Hindi Image Source : PTI (FILE) Coronavirus: इस शहर में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद, रात में पब्लिक मूवमेंट पर पाबंदी

पुणे. महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर है। यहां कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पब्लिक मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं में लगे लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। पुणे डिवीजनल कमिश्नर ने बताया कि जिले में 28 फरवरी तक सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस कल से ही लागू हो जाएंगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे में अब सभी होटलों को भी  रात 11 बजे ही बंद करना होगा। जिला प्रशासन ने डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया। नए कदमों की घोषणा करते हुए पुणे के डिवीजनल कमिश्नर सौरभ राव ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगमों में वायरस 'हॉटस्पॉट्स' की पहचान की गई है। यहां महामारी के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए सूक्ष्म-नियंत्रण क्षेत्र बनाए जाएंगे।

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उन्होंने बताया कि शादी समारोह और सियासी कार्यकर्मों में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन कार्यक्रमों के लिए पुणे पुलिस से no objection सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पुणे में अचानक एकबार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ।

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