Sachin Vaze News : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Vaze) की अर्जी स्वीकार कर ली। वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ सहयोग किया है, जिसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के प्रावधानों के तहत एक मैजिस्ट्रेट के समक्ष उनके इकबालिया बयान को दर्ज किया गया।
स्पेशल जज ने मंजूर की वाजे की अर्जी
CBI ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ वाजे की इस अर्जी को मंजूर कर लिया था। स्पेशल जज डीपी शिंगडे ने बुधवार को वाजे की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट के आदेश के बाद वाजे अब करप्शन से जुड़े इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बयान दे सकते हैं। वाजे को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पास एक गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ पाये जाने के मामले में और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या में कथित भूमिका के लिए पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था और वह इस समय न्यायिक हिरासत में है।
अनिल देशमुख पर लगे थे गंभीर आरोप
मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरों को मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की उगाही का काम सौंपा है। CBI ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल अप्रैल में देशमुख, वाजे और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत के आदेश के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।