मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्तरां और भोजनालय को मध्यरात्रि तक संचालन की अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही राज्य के कोविड कार्य बल के साथ बैठक कर अधिकारियों को रेस्तरां और दुकानों के संचालन के घंटे बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए थे।
अधिसूचना में कहा गया, ‘सभी रेस्तरां और भोजनालयों को मध्यरात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है, वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं।’ राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से मनोरंजन उद्यान, सिनेमाघर और रंगमंच को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, मनोरंजन पार्क में वाटर राइड की अभी अनुमति नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 1,485 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 17 महीने में सबसे कम है।
बता दें कि इससे पहले सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को शहर के सिनेमा हॉल, थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभागारों को 22 अक्टूबर से कोविड-19 दिशा-निर्देशों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी। एक परिपत्र में नगर निकाय ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने से संबंधित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया), जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से जारी किए गए थे, बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में लागू होंगे।
पिछले हफ्ते
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभागारों को फिर से खोलने के संबंध में एसओपी जारी किए थे। पिछले महीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कमी के संकेत दिखने के बाद घोषणा की थी कि सिनेमा हॉल और थिएटर 22 अक्टूबर से फिर से खुल सकते हैं और प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। वहीं, सरकार ने अब
रेस्तरां एवं भोजनालयों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने प्रतिष्ठानों को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी है।