Raj Thackeray Aurangabad Rally: औरंगाबाद में MNS प्रमुख की सभा पर हंगामा, राज ठाकरे और सभी आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज
जो धाराएं राज ठाकरे और सभा के आयोजकों के खिलाफ लगाई गई हैं, उनमें कई धाराएं गैर जमानती हैं या यूं कहें कि उसमें पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं है बल्कि कोर्ट में आरोपियों को पेशकर कोर्ट से आरोपी अपनी जमानत करवा सकते हैं।
Highlights
- राज ठाकरे और सभी आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज
- औरंगाबाद में राज ठाकरे ने की थी रैली
- पुलिस ने वीडियो देखने के बाद मामला दर्ज किया
Raj Thackeray Aurangabad Rally: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ औरंगाबाद में मामला दर्ज किया गया है। सिटी चौक पुलिस थाने में राज ठाकरे की सभा के आयोजकों और राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने औरंगाबाद की सभा के वीडियो देखने के बाद ये मामला दर्ज किया है।
इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि जो धाराएं राज ठाकरे और सभा के आयोजकों के खिलाफ लगाई गई हैं, उनमें कई धाराएं गैर जमानती हैं या यूं कहें कि उसमें पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं है बल्कि कोर्ट में आरोपियों को पेशकर कोर्ट से आरोपी अपनी जमानत करवा सकते हैं।
औरंगाबाद रैली के आयोजनकर्ताओं में राजीव जवलिकर के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। औरंगाबाद पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है, उसमें धारा 116, 117, 153 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 135 (नियम और शर्तों का पालन न करना), धारा 153 ए (दो समूहों के बीच क्लेश निर्माण करना), 117 (अपराध को बढ़ावा देना), आपत्तिजनक भाषण करना जैसे मामले शामिल हैं।
पुलिस जांच के बाद हो सकती है गिरफ्तारी
इन मामलों में पहले औरंगाबाद पुलिस जांच पूरी करेगी, फिर उनकी गिरफ्तारी संभव है। वहीं महाराष्ट्र के गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा है कि लोगों को सड़क पर तकलीफ हो, ऐसा कोई काम न करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई होगी।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस लगातार राज ठाकरे की पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नोटिस देकर उनसे अपील कर रही है कि वो कानून को अपने हाथ में न लें। अब तक 15 हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।
राज ठाकरे की पार्टी ने जमानत दिलवाने के लिए वकीलों की लंबी फौज खड़ी की
राज ठाकरे की पार्टी ने भी हर जिले में वकीलों की लंबी फौज तैयार की है, जो कार्यकर्ताओ कों कोर्ट में जमानत दिलवाने और केस लड़ने का काम करेगी।
बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी के सभी बड़े नेताओं को मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस 149 का नोटिस जारी कर रही है। नोटिस के तहत कहा जा रहा है कि 3 और 4 मई को मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की 2 अप्रैल की रैली में घोषणा की थी। इस बात को उन्होंने औरंगाबाद की रैली में भी दोहराया। कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसलिए उन्हें आगाह किया जा रहा है। वरना इस नोटिस को कोर्ट में सबूत माना जाएगा।
राज ने औरंगाबाद में की थी आक्रामक रैली
महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सांस्कृतिक मैदान में मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूपी में लाउडस्पीकर हट सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हट सकता। पूरे देश से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर बातों से नहीं समझेंगे तो हम ताकत दिखाएंगे। महाराष्ट्र में दंगा कराने का हमारा कोई इरादा नहीं है लेकिन लाउडस्पीकर से अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे और दोगुनी आवाज से बजाएंगे।
राज (Raj Thackeray) ने कहा था कि यहां 600 मस्जिदें हैं लेकिन किसी के पास लाउडस्पीकर की परमीशन नहीं है। क्या बांग देने का कंपटीशन चल रहा है? हम अगर सभा करते हैं तो ये कहते हैं कि ये साइलेंट जोन है। ये सड़क पर कहीं भी नमाज पढ़ते हैं। राज ने कहा कि 3 तारीख को ईद है। उनके त्योहार में जहर नहीं फैलाना चाहता लेकिन 4 तारीख के बाद लाउडस्पीकर नहीं सुनूंगा। । उन्होंने ये भी कहा कि इनका मुंह बंद करो, यह स्पीकर उतरने चाहिए, मंदिरों के भी उतारो लेकिन पहले इनके उतारो।
बता दें कि राज ठाकरे को औरंगाबाद पुलिस ने कई शर्तों के साथ इस सभा की मंजूरी दी थी लेकिन राज ठाकरे को सुनने के लिए यहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सभा के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यहां तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। हजारों लोग सड़कों पर हैं और ये (पुलिस) कह रहे थे कि सभा के लिए अनुमति मिलेगी या नहीं।