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Hindi News महाराष्ट्र और ये चला हथौड़ा..., सीएम शिंदे के आदेश के बाद पुणे में बार और होटलों पर बड़ी कार्रवाई

और ये चला हथौड़ा..., सीएम शिंदे के आदेश के बाद पुणे में बार और होटलों पर बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे पुलिस और महानगरपालिका ने कड़ा कदम उठाया है। अवैध निर्माण और गलत कार्यों में शामिल बोटल और बार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है।

पुणे में प्रशासन का एक्शन।- India TV Hindi Image Source : INDIA TV पुणे में प्रशासन का एक्शन।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे में गैरकानूनी निर्माण और गलत काम करने वाले होटलों और बार पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुणे महानगरपालिका ने अब तक 26 होटलों को तोड़कर कार्रवाई की है। महानगरपालिका ने गैरकानूनी 37 हजार स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुणे नशे में एक नाबालिग लड़के ने महंगी पोर्श कार से दो लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही गैरकानूनी काम कर रहे होटल और बार पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। 

होटलों और बार पर कार्रवाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेश केस बाद पुणे में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। पुणे महानगरपालिका ने एक होटल पर बुल्डोजर भी चलाया है। बता दें कि ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सीएम ने पुणे पुलिस को बुल्डोजर एक्शन का आदेश दिया था। पुणे महानगरपालिका को भी मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण वाले पब और होटल पर बुलडोजर कारवाई का आदेश दिया था। 

नाबालिग आरोपी रिहा 

दूसरी ओर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पोर्श कार हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई वह संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के उपर भी पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को राहत देते हुए आदेश दिया कि नाबालि आरोपी तुरंत रिहा किया जाएगा। उसकी चाची उसके अभिभावक के रूप में भूमिका निभाएंगी।

क्या बोले एकनाथ शिंदे?

पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मृतक के परिवार को 10 लाख़ रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया था। आज बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद राशि प्रदान की। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि भले ही आरोपी को जमानत मिल गई हो लेकिन सरकार अपना काम करेगी और कार्रवाई होगी।

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रिहा होगा पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले का नाबालिग आरोपी, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला