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Hindi News महाराष्ट्र Pune: पुणे में 40 साल के डिलीवरी बॉय ने 19 साल की छात्रा को किया जबरन किस, आरोपी हुआ गिरफ्तार लेकिन मिल गई जमानत

Pune: पुणे में 40 साल के डिलीवरी बॉय ने 19 साल की छात्रा को किया जबरन किस, आरोपी हुआ गिरफ्तार लेकिन मिल गई जमानत

Pune: घटना 17 सितंबर की है। पीड़ित छात्रा इंजीनियरिंग की छात्रा है। छात्रा ने 17 सितंबर की रात को लगभग 9:30 पर खाना आर्डर किया। जिसके कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया। जहां उसने लड़की से पीने के लिए पानी मांगा।

Delivery boy forcibly kisses a girl- India TV Hindi Image Source : INDIA TV Delivery boy forcibly kisses a girl

Highlights

  • पीड़ित छात्रा इंजीनियरिंग की छात्रा है
  • दोबार पानी मांगा और गाल पर जबरन किस कर दिया
  • आरोपी हुआ गिरफ्तार लेकिन मिल गई जमानत

Pune: महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जोमाटो के एक डिलीवरी बॉय ने लड़की को खाना दते वक्त जबरन किस कर लिया। शुरुआत में लड़की किसी से शिकायत करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन जब आरोप डिलीवरी वाले ने व्हाट्सएप पर उसे मैसेज करने शुरू किये, तब लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़ित छात्रा इंजीनियरिंग की छात्रा है

घटना 17 सितंबर की है। पीड़ित छात्रा इंजीनियरिंग की छात्रा है। छात्रा ने 17 सितंबर की रात को लगभग 9:30 पर खाना आर्डर किया। जिसके कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया। जहां उसने लड़की से पीने के लिए पानी मांगा। लड़की ने बताया कि जैसे ही वह पानी लेकर आई, वह उससे घरवालों के बारे में पूछने लगा। जब लड़की ने बताया कि वह फ्लैट में अपनी दो दोस्तों के साथ रहती है, जोकि अभी अपने घर पर गई हुई हैं, तब आरोपी ने उससे एक गिलास पानी और मांगा।

दोबार पानी मांगा और गाल पर जबरन किस कर दिया 

पीड़ित लड़की जब पानी लाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसी दौरान डिलीवरी बॉय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गाल पर दो बार किस कर दिया। छात्रा डर और कुछ सोचा या कर पाती तब तक किस करने के बाद जोमैटो बॉय वहां से चला गया। जाते-जाते उसने यह भी कहा कि, "वह उसके अंकल जैसा है। अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह बेझिझक उसे बोल सकती है।" 

आरोपी हुआ गिरफ्तार लेकिन मिल गई जमानत 

कोंढवा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने  बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला का लज्जा भंग करना) और 354-ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।