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मनसुख हत्या मामले की जांच NIA करेगी, ATS चीफ ने की पुष्टि

मनसुख हत्या मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) चीफ ने पुष्टि की है कि सेक्शन 8 के तहत केस NIA को ट्रांसफर होगा।

मनसुख हत्या मामले की जांच NIA करेगा, ATS चीफ ने की पुष्टि- India TV Hindi Image Source : INDIA TV मनसुख हत्या मामले की जांच NIA करेगा, ATS चीफ ने की पुष्टि

मुंबई। मनसुख हत्या मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) चीफ ने पुष्टि की है कि सेक्शन 8 के तहत केस NIA को ट्रांसफर होगा। मनसुख हत्या मामले की जांच भी अब NIA ही करेगी। ATS ने अबतक 25 लोगों का बयान लिया है। केस पेपर जल्द ही NIA को हैंड ओवर किया जाएगा। सेक्शन 8 के तहत NIA को केस ट्रांसफर किया जाएगा। 

अगर एजेंसी किसी एक अनुसूचित अपराध की जांच कर रही है तो वह साथ में ही अपराधी द्वारा किए अन्य किसी मामले की जांच भी कर सकती है। अगर अपराधी का दूसरे अपराध से सबंध है तो इसलिए सेक्शन 8 के तहत ये केस कल तक ट्रांसफर हो जाएगा। ATS चीफ जयजीत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है।

गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने वाले वाहन के मालिक मनसुख हिरेन बीती 5 मार्च को ठाणे के मुंब्रा क्रीक से बरामद हुई थी। हिरेन की मौत के मामले में उनकी पत्‍नी एफआइआर दर्ज करवायी है जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे (Sachin Waze) शक के दायरे में है। इस मामले में एनआईए ने बुधवार को पुष्टि की थी कि 25 फरवारी की रात को बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ व्‍यक्ति सचिन वाजे ही था। 

मनसुख हिरन मौत मामला: वाजे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

ठाणे सत्र अदालत ने कारोबारी मनसुख हिरन की मौत के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई 30 मार्च तक स्थगित कर दी। वाजे ने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के निकट विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो कार मिलने के संबंध में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किये जाने से एक दिन पहले 12 मार्च को ठाणे की अदालत में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र का आतंकवाद रोधी दस्ता हिरन की मौत से संबंधित मामले की जांच कर रहा है। शुक्रवार को अभियोजक संजय लौंडे ने याचिका पर एटीएस की ओर से जवाब दाखिल किया। वाजे के वकीलों ने जवाब का अध्ययन करने के लिये समय मांगा है, जिसके बाद जिला न्यायाधीश शैलेन्द्र ताम्बे ने मामले की सुनवाई 30 मार्च तक स्थगित कर दी। 

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