मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी के बेटे को भी NIA ने उठाया, ISIS के लिए कर रहा था काम
NIA ने पुणे के ISIS मॉड्यूल मामले के एक और आरोपी को कल गिरफ्तार किया है। ये आरोपी साल 2002-03 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में पकड़े गए आतंकी शाकिब नाचन का बेटा निकला।
मुंबई: पुणे के ISIS मॉड्यूल मामले की NIA जांच कर रही है। इसी मामले में NIA ने कल छठवें आरोपी को मुंबई से सटे ठाणे के पढ़ाघा से गिरफ़्तार किया है। गिरफ्तार छठवें आरोपी का नाम शामिल नाचन है। नाचन पर आरोप है कि वो आतंकवादी संगठन ISIS की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय था। आरोपी शमिल नाचन पर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के बनाने, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में शामिल होने का आरोप है।
पहले से गिरफ्तार संदिग्धों के साथ कर रहा था काम
शामिल नाचन इस मामले में पहले से गिरफ़्तार जुल्फ़िकार अली बड़ोड़ावाला, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, सिमाब नसीरुद्दीन काज़ी और अब्दुल कादिर पठान, कुछ अन्य संदिग्धों के साथ काम कर रहा था। NIA ने बताया कि दो आरोपी, इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी, 'अल सूफा आतंकवादी गिरोह' के सदस्य थे और फरार थे। एनआईए ने उन्हें अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार से विस्फोटकों की बरामदगी से संबंधित मामले में 'मोस्ट वांटेड' घोषित किया था और उनके ख़िलाफ़ 5-5 लाख रुपये का इनाम भी रखा था।
बम बनाने की वर्कशॉप का किया था आयोजन
जानकारी मिली है कि शामिल सहित आईएसआईएस स्लीपर मॉड्यूल के ये सदस्य पुणे के कोंढवा में एक घर से काम कर रहे थे, जहां उन्होंने आईईडी असेंबल किया था और पिछले साल बम प्रशिक्षण और निर्माण वर्कशॉप का आयोजन किया था और उसमे भाग भी लिया था। उन्होंने उनकी टिम द्वारा बनाये आईईडी का परीक्षण करने के लिए इस स्थान पर कंट्रोल्ड ब्लास्ट भी किया था। NIA ने बताया कि 3 अगस्त 2023 को आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल मामले में की गई जांच से पता चला है कि आरोपियों ने देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी साज़िश को अंजाम देने की योजना बनाई थी।
कौन है यह आरोपी शामिल नाचन?
दरअसल, NIA द्वारा गिरफ़्तार किया गया छठा आरोपी शमिल नाचन के पिता का नाम शाकिब नाचन है जिसे मुंबई के हुए साल 2002-03 के सीरियल रेल धमाके मामले में गिरफ़्तार किया गया था। उस मामले में साल 2016 में कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी और अपनी सजा पूरी करने के बाद वो जेल से रिहा हो गया था। इसके पिता शाकिब पर यह भी आरोप था कि वो प्रतिबंधित संघटन SIMI (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया) का सिक्रेटरी था। शाकिब नाचन तीन बम धमाके मामले में दोषी पाया गया था। यह धमाके मुंबई के मुंबई सेंट्रल, विलेपार्ले और मूलुंड में हुए थे जिसमे दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी।
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