Navneet Rana Bail :अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने राणा दंपत्ति को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वे जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी मिली है। इससे पहले सोमवार को अदालत ने कहा था कि वह अपना फैसला चार मई को सुनाएगी।
'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद शुरु हुए विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ मुंबई पुलिस केस दर्ज किया था। जिसके बाद राणा दंपति ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
शनिवार को इस मामले में पूरी हो गई थी बहस
शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता तथा आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है।
नफरत फैलाने का राणा दंपति का कोई इरादा नहीं
याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का राणा दंपति का कोई इरादा नहीं था। पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक रवि राणा ने अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था।
इनपुट-भाषा