Mumbai Crime News: मुंबई के कांदिवली में एक महिला और उसकी बड़ी बेटी की लाश एक कमरे में पाई गई वहीं दूसरे कमरे में महिला की छोटी बेटी और उसके ड्राइवर के शव फंदे से लटके हुए मिले। पुलिस के अनुसार पहले मां और बड़ी बेटी की हत्या उसकी ही छोटी बेटी ने परिवार के ड्राइवर के साथ मिलकर की और उसके बाद दोनों ने पास के ही दूसरे कमरे में जा कर फांसी लगाकर जान दे दी।
ड्राइवर के पास से मिला सुसाइड नोट
एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात महिला और उसकी बेटी की खून से लथपथ लाश मिली, जबकि उसकी दूसरी बेटी और चालक के शव परिसर में फंदे से लटके मिले। उन्होंने बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी मिले हैं। अधिकारी ने बताया कि घटना कांदिवली रेलवे स्टेशन के पास एक इमारत में हुई, जिसका इस्तेमाल परिवार द्वारा अस्पताल और घर के तौर पर किया जाता था। उन्होंने बताया कि किरण दलवी (45), उनकी बेटी मुस्कान (26) के शव खून से लथपथ मिले, जबकि उनकी दूसरी बेटी भूमि (17) और चालक शिवदयाल सेन(60) के शव फंदे से लटके मिले।
पारिवारिक कलह की वजह से हुआ यह खूनी खेल
पुलिस के मुताबिक, सेन करीब 10 साल से परिवार के वाहन चालक के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि भूमि और सेन ने कथित तौर पर किरण और मुस्कान दलवी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सेन के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने किसी घरेलू विवाद की वजह से किरण और मुस्कान की हत्या की और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं।
स्थानिय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी
पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब पुलिस को किसी ने बताया कि एक व्यक्ति हाथ में हंसिया लेकर कांदिवली (पश्चिम) में देना बैंक जंक्शन पर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की तलाशी ली। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को दो महिलाओं के साथ दलवी अस्पताल इमारत में दाखिल होते देखा था और उनकी चीखें सुनाई पड़ी थी। उन्होंने बताया कि परिसर की तलाशी ली गई और अस्पताल सह आवास की दूसरी मंजिल पर किरण और मुस्कान के शव तड़के साढ़े तीन बजे मिले, जबकि सेन और भूमि के शव पहली मंजिल पर फंदे से लटकते मिले।
अधिकारी ने बताया कि सेन के पास से कई सुसाइड नोट मिले हैं, जिनमें मृतकों और घटना के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि शवों को शताब्दी अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।