मुंबई की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार करने पर बेटे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसडी तावशिकर ने सोमवार को यह कहते हुए आरोपी सलीम शेख को 2018 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि ‘इस वारदात का एकमात्र सूत्रधार’ वही है। हत्या की वारदात के 6 साल बाद कोर्ट ने आरोपी पिता को सजा सुनाई है।
दूसरी पत्नी को मां कहने से किया इनकार
पीड़ित की मां (शेख की पहली पत्नी) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अगस्त, 2018 में जब उसके बेटे इमरान ने सलीम शेख की दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया, तब दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। प्राथमिकी के मुताबिक, विवाद ने हिंसक रूप तब ले लिया जब सलीम ने इमरान पर हमला कर दिया।
कैंची से मारकर किया घायल
खतरा भांपते हुए शिकायतकर्ता पुलिस थाने मदद के लिए पहुंची। लेकिन जबतक पुलिस दक्षिण मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में सलीम के घर पर पहुंची तबतक सलीम ने कैंची से हमला कर इमरान को बुरी तरह घायल कर दिया था।
अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, अस्पताल में इमरान को मृत घोषित कर दिया गया। सलीम शेख के वकील ने दावा किया कि इमरान नशे में था और उसने धारदार हथियार से खुद को घायल कर अपनी जान दे दी थी।
अदालत ने दलीलों को किया नजरअंदाज
हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि यदि पीड़ित ने आत्महत्या का प्रयास किया होता तो उसकी मां मदद के लिए थाने नहीं जाती। अदालत ने कहा कि यदि उसने खुदकुशी की होती तो उसकी मां एवं अन्य (चश्मदीद) ने उसे रोकने की कोशिश करते।
भाषा इनपुट के साथ