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Hindi News महाराष्ट्र Maharshtra News: ऑटो ड्राइवर ने लड़की से की छेड़छाड़, विरोध करने पर आधा किलोमीटर तक घसीटा

Maharshtra News: ऑटो ड्राइवर ने लड़की से की छेड़छाड़, विरोध करने पर आधा किलोमीटर तक घसीटा

Maharshtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक कॉलेज की 22 वर्षीय एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और ऑटो से कुछ दूरी तक घसीटने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है।

The auto driver molested a girl in Maharashtra- India TV Hindi Image Source : SCREEN GRAB The auto driver molested a girl in Maharashtra

Highlights

  • आरोपी को CCTV फुटेज के आधार पर किया अरेस्ट
  • आरोपी को पकड़ने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया
  • IPC की धारा 354, 354 (ए), 336, 279 के तहत मामला दर्ज

Maharshtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक कॉलेज की 22 वर्षीय एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और ऑटो से कुछ दूरी तक घसीटने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इस घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए, ठाणे के संरक्षक मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, सतारा जिले में शुरू किया गया ‘महिला सुरक्षा कार्यक्रम’ पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ठाणे नगर पुलिस थाने की एक टीम ने शुक्रवार को सुबह हुई इस घटना के 36 वर्षीय आरोपी को कुछ ही घंटे के भीतर नवी मुंबई के दीघा से पकड़ लिया। 

24 घंटे के अंदर आरोपी को धर-दबोचा

ठाणे नगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जयराज रानावारे ने कहा, ‘‘हमने 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया।’’ उन्होंने बताया कि आरोपी का पता लगाने के मकसद से पुलिस की तीन टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज खंगालने और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। 

पुलिस के मुताबिक, ‘‘छात्रा कॉलेज जा रही थी, तभी सड़क पर खड़े एक ऑटो रिक्शा चालक ने उसके बारे में कुछ टिप्पणी की। लड़की ने जब इस बारे में पूछा तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचा। इसके बाद जब आरोपी ने भागने की कोशिश की तब लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया।’’ अधिकारी ने बताया कि तभी रिक्शा चालक ने वाहन चालू कर दिया और युवती को वाहन के साथ करीब 500 मीटर तक घसीटा, जिससे वह नीचे गिर गई और आरोपी भाग गया। 

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

इस प्रकरण के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354, 354 (A), 336, 279 के तहत एक मामला दर्ज किया है। इस बीच, ठाणे के संरक्षक मंत्री ने शहर के अपने दौरे के दौरान पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। देसाई ने कहा कि सतारा जिले में लागू की गई ‘महिला पथदर्शी सुरक्षा प्रकल्प’, पायलट परियोजना का पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक करेंगे। 

सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को किया जाएगा तैनात

मंत्री ने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और आदतन अपराधियों पर नज़र भी रखी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस तरह के गैरकानूनी कामों को रोकने के लिए बीट मार्शल, सादे कपड़ों में पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थानों के पास बड़ी संख्या में तैनात किए जाएंगे।