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महाराष्ट्र अनलॉक: रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट शुरू करने का दिया आदेश, जानिए कहां रहेगी पाबंदी

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत राज्य में कई और गतिविधियों शुरू करने का निर्णय लिया है।

Maharashtra Unlock 5.0 Guidelines- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO Maharashtra Unlock 5.0 Guidelines

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत राज्य में कई और गतिविधियों शुरू करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्त्रां को 5 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। राज्य सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत आदेश देते हुए कहा है कि रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट शुरू करने का परमिशन दिया है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार को शुरू करने का आदेश दिया गया है। राज्य का पर्यटन विभाग इसका आदेश देगा। 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और बार शुरू होंगे। वहीं सिनेमा हाल, मेट्रो और धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 

डिब्बेवालों को यात्रा के लिए दिया जाएगा क्यूआर कोड 

महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक-5.0 के लिए नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और बार आगामी 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। 50 प्रतिशत क्षमता पर शुरू करने की अनुमति दी गई है। डिब्बावालों को मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई है। डिब्बेवालों को यात्रा के लिए एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद

आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। पुणे डिवीजन के लिए लोकल सेवा बहाल की जाएगी। वहीं  राज्य में स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। हालांकि, राज्य में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कल (1 अक्टूबर) से सेंट्रल रेलवे पर अतिरिक्त 8 लोकल सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इन अतिरिक्त सेवाओं में दो सेवाएं महिलाओं के लिए होंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-कल्याण और कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक महिला स्पेशल चलेगी। अब सेंट्रल रेलवे में कोरोना काल में लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 431 हो गई है।

गृह मंत्रालय ने जारी किए अनलॉक के लिए दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेस को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कोचिंग संस्थान फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से निर्णय करने का अधिकार दिया गया। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले तरणतालों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। 

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