मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट Omicron का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में Omicron के 7 और नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। मुंबई से 3, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से 4 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद Omicron से कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17 हो गई है। यह जानकारी महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। इससे पहले मुंबई के धारावी इलाके में एक 47 साल का मौलाना नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था. 4 दिसंबर को वह तंजानिया से वापस मुंबई लौटा था
मुंबई का धारावी पहले भी कोरोना संक्रमण की वजह से चर्चा में रह चुका है। कोरोना की पहली लहर के दौरान धारावी इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा था लेकिन प्रशासन ने बहुत ही एहतियात के साथ संक्रमण पर काबू पा लिया था। इसके बाद पूरे देश में धारावी मॉडल की चर्चा हुई थी। अब Omicron का पहला मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से तेजी से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है।
वहीं, आज मुंबई में पाये गये 3 मरीज 48 साल, 25 साल और 37 साल के हैं और ये तीनों मरीज की यात्रा तंजानिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पाई गई है। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में पाये गये 4 मरीज नाइजीरिया से आये Omicron से संक्रमित महिला के रिश्तेदार बताये गये हैं। आज पाये गये कुल 7 मरीजों में से 4 मरीजों का वैक्सीनेशन पुरा हो चुका है और एक मरीज ने वैक्सीन का एक डोज लिया है। वही एक मरीज ने वैक्सीन लिया ही नहीं है।
इसके साथ हीं एक मरीज की आयु साढ़े तीन साल होने के कारण उसका वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। 4 मरीज Asymptomatic हैं। बाकी के तीन मरीजों में हल्के स्वरूप के लक्षण पाये गये हैं। वहीं, पहली बार भारत में एक बच्चे में Omicron संक्रमण का मामला सामने आया है। इनको मिलाकर भारत में कुल Omicron वेरिएंट के 32 केस हो गए हैं।
ओमीक्रोन के खतरे के बीच मुंबई में निषेधाज्ञा लागू
पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी, जिससे अगले दो दिनों में रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है।’’ आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी।