Maharashtra News: मुंबई में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने इस संबंध में एडवायजरी जारी करके कुछ गाइडलाइंस तय की है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। धारा 144 लागू होने के बाद अब किसी भी जगह पर पांच लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी भी तरह की जनसभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का कोई मार्च या रोड शो नहीं निकाला जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक कानून-व्यवस्था खराब होने के खतरे को भांपते हुए मुंबई पुलिस ने देश की आर्थिक राजधानी में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।
क्या है धारा 144 और कब लगाई जाती है
देश में कहीं भी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर संदेह होता है तब धारा 144 लागू किया जाता है। कहीं विधानसभा चुनाव, लोकसभा या पंचायत चुनाव हों तब भी धारा 144 लागू की जाती है। साथी ही कहीं अगर बवाल हिंसा या दंगा हो जाए तो धारा-144 लागू की जा सकती है। इससे लोगों को एक साथ रहने की आजादी नहीं रहती है।
- धारा 144 लगाने का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। शासन यह धारा तब लागू करती है जब लोगों को इकट्ठा होने कोई खतरा हो सकता है।
- धारा 144 लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है
- सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है
- किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो
- धारा 144 जहां लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते
- धारा 144 लागू होने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है
- जिस इलाके में धारा 144 लागू होता है उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है