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महाराष्ट्र: जेल में बंद नवाब मलिक से वापस लिया जा सकता है मंत्रालय? NCP नेता ने बताया

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, 'अभी नवाब मलिक मंत्री रहेंगे। हम लोग उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे थे इसलिए फिलहाल उनकी जिम्मेदारी अन्य लोगों को दी गई थीं।'

Maharashtra Minister Nawab Malik- India TV Hindi Image Source : PTI Maharashtra Minister Nawab Malik

Highlights

  • नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था
  • NCP चीफ शरद पवार ने इसको लेकर मीटिंग भी की थी
  • अब NCP नेता ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनसे मंत्रालय नहीं लिया जाएगा

महाराष्ट्र में जेल में बंद अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक से जल्द ही मंत्रालय वापस लिया जा सकता है। नवाब मलिक से मंत्रालय वापस लेने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने गुरुवार को पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है।

इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, 'अभी नवाब मलिक मंत्री रहेंगे। हम लोग उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे थे इसलिए फिलहाल उनकी जिम्मेदारी अन्य लोगों को दी गई थीं।'

नवाब मलिक को ED ने किया था गिरफ्तार-

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के पुत्र ने उनके पिता को जमानत पर छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर तीन करोड़ रुपये की मांग करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता मलिक को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंत्री के बेटे आमिर मलिक की शिकायत के बाद वी बी नगर पुलिस ने बुधवार देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें प्रेषक ने खुद को इम्तियाज बताते हुए कथित तौर पर कहा कि वह राकांपा नेता नवाब मलिक को जमानत पर बाहर निकालने की कोशिश करेगा और उसने इसके लिए बिटकॉइन में तीन करोड़ रुपये की मांग की। आमिर मलिक ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि यह एक गोपनीय मामला है।’ 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हमने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें धारा 419 (रूप बदलकर धोखाधड़ी करना), 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधान शामिल हैं। मामले में आगे जांच की जा रही है।’ 

नवाब मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर गिरफ्तार किया था। मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।