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महाराष्ट्र ने आखिरकार जारी कर दी लॉकडाउन की गाइडलाइन, तीन जोन में बंटा राज्य, जानिए क्या खुला क्या बंद

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न निर्देश भी दिए थे। अब इन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने करीब एक दिन के इंतजार के बाद आखिरकार लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइड लाइंस जारी कर दी हैं। गाइड लाइंस में राज्य में इलाकों को तीन हिस्सों में बांटा है। इसमें रेड जोन, कंटेनमेंट जोन और रिमेनिंग जोन शामिल हैं। रेड और कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को अनुमति दी गई है। वहीं रिमेनिंग जोन में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को खुला रखा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा रविवार को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न निर्देश भी दिए थे। अब इन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार रिमेनिंज जोन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं रेड जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी साथ ही इनकी होम डिलिवरी भी होगी। वहीं रेड और रिमेनिंग जोन में मेडिकल क्लीनिक और ओपीडी को खोलने के आदेश दिए गए हैं। होटलों एवं रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी रेड जोन में भी जारी रहेगी। रेड जोन में स्टेडियम को भी खोलने के आदेश नहीं हैं। राज्य में कंटेनमेंट जोन का छोड़कर बैंकिंग सेवाएं और कूरियर सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। 

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राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार राज्य में बारबर शॉप और स्पा को खोलने की इजाजत नहीं है। वहीं मेट्रो और लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी ठप रहेगी। सभी प्रकार के होटल, स्कूल, दूसरे राज्यों के बीच सड़क परिवहन, शॉपिंग मॉल, मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक और 10 साल से कम आयु के लोगों तथा गर्भवती महिलाओं का बाहर निकलना भी प्रतिबंधित है।