मुंबई: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ को अनुमति नहीं होगी, इसके अलावा राज्य में सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम में भी क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारिओं की उपस्थिति के लिए कार्यालय का हेड निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से जुड़े तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े निजी और सरकारी दफ्तरों को इन निर्देशों से छूट रहेगी लेकिन उन्हें भी अपने कार्यालय में कोरोना के नियमों जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग काा पालन करना होगा।
किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय में मास्क पहने बिना किसी को भी दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी, कार्यालय में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति का तापमान मापा जाएगा और हर कार्यालय में जरूरी जगहों पर सैनेटाइजर रखें जाएंगे। ये सभी दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में इस कोरोना वायरस के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 25,833 नए मामले सामने आए, जोकि एक दिन में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने वाले मरीजों की अबतक की सर्वाधिक संख्या है।
महाराष्ट्र में इससे पहले सितंबर 2020 में सर्वाधिक 24,896 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इसके साथ हीं राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,96,340 तक पहुंच गए, जबकि बीमारी से 58 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 53,138 हो गई। राज्य में 12,174 कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी मिलने के साथ ही अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 21,75,565 तक पहुंच गई। वहीं, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना मरीज मिले और 8 की मौत हुई।
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