मुंबई. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में अब शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिसके पास शराब बिक्री का लाइसेंस हैं, वह भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) - स्पिरिट, बीयर, माइल्ड लिकर, वाइन को केवल उस शराब के संबंध में बेचेगा जिसके लिए उसे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि लाइसेंसधारी इस बात को सुनिश्चित करे कि जो भी व्यक्ति शराब की डिलीवरी करेगा वो मास्क का प्रयोग करे और समय-समय पर सेनिटाइजर का प्रयोग करता रहे। आदेश में कहा गया है कि जबतक राज्य में सरकार द्वारा लाकडाउन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तबतक शराब बिक्री को लेकर जारी किया गया आदेश लागू रहेगा।
इससे पहले खबर आई थी कि महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है। पिछले सप्ताह कई स्थानों पर शराब की दुकानों पर शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस नई प्रणाली के तहत राज्य के आबकारी विभाग की वेबसाइट पर लोग खुद को पंजीकृत करने के बाद टोकन हासिल करेंगे और फिर शराब खरीदने दुकान पर जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास टोकन होगा, दुकान पर सिर्फ वही लोग जाएंगे। इससे शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना एक निश्चित संख्या में ही टोकन जारी करने की है। इस व्यवस्था की शुरुआत पुणे में होगी और अगर यह यहां सफल होता है तो इसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।