कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज यानी 14 फरवरी से स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। हालात बिगड़ने के बाद फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब 9वीं और 10वीं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि जूनियक और डिग्री कॉलेज में 16 फरवरी तक के लिए अवकाश है, इसलिए ये बाद में खुलेंगे।
बेंगलुरु, उडुपी, मंगलौर सहित कई शहरों में स्कूलों के बाहर धारा 144 लगाई गई है। आज दोपहर ढाई बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में लार्जर बैंच के सामने इस मामले की सुनवाई होगी। आज से विधानसभा का 10 दिवसीय सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में हिजाब विवाद को लेकर हंगामे के आसार हैं।
कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष भी मेंशन किया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है तो इसमें दखल देने का अभी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले इस पर हाईकोर्ट को सुनवाई करने दें।
बता दें, मद्रास हाईकोर्ट ने देश में कुछ ताकतों की ओर से धार्मिक असौहार्द्र पैदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता प्रकट की थी। हाईकोर्ट ने हैरानगी जताते हुए कहा था कि क्या सर्वोपरि है- ‘राष्ट्र या धर्म।’ कर्नाटक में हिजाब से जुड़े विवाद को लेकर छिड़ी बहस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की प्रथम पीठ ने कहा था कि कुछ ताकतों ने ‘ड्रेस कोड’ को लेकर विवाद पैदा किया है और यह पूरे भारत में फैल रहा है।