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Hindi News महाराष्ट्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भगौड़ा घोषित, सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति होगी कुर्क

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भगौड़ा घोषित, सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति होगी कुर्क

अगर परमबीर सिंह 30 दिनों के भीतर सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके तथा अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगौड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh declared 'Absconder'- India TV Hindi Image Source : PTI मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

Highlights

  • परमबीर के आरोपों पर ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई थी।
  • अगर परमबीर सिंह 30 दिनों के भीतर सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
  • गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सिंह का कोई अता-पता नहीं है।

मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लगातार समन जारी होने के बाद भी सामने ना आने के चलते मुंबई की अदालत ने परमबीर सिंह को आधिकारिक रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया है। परमबीर के आरोपों पर ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई थी। अदालत का यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन के बाद सामने आया है, जिसमें सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी, जो कि कई महीनों से लापता हैं।

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, "पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।" पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. बी. भजपले ने सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया। इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्डस के महानिदेशक के रूप में नामित हैं।

मुंबई की अपराध शाखा ने इससे पहले पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अगर परमबीर सिंह 30 दिनों के भीतर सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी थी। एक सरकारी वकील ने बताया था कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सिंह का कोई अता-पता नहीं है और इस कदम से जांच एजेंसी को उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच मामले में दो अन्य आरोपियों विजय सिंह और रियाज भट के खिलाफ भी ऐसा ही आदेश दिए जाने की मांग कर रही है। यह मामला एक शख्स की शिकायत पर आधारित है, जिसने दावा किया कि आरोपियों ने पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक उसके दो बार और रेस्त्रों पर छापा न मारने के बदले में नौ लाख रुपये लिए और उसे उनके लिए 2.92 लाख रुपये की कीमत के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी मजबूर किया।