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महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ED की कार्रवाई, 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की तरफ से कहा गया है कि अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की- India TV Hindi Image Source : PTI FILE PHOTO महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की तरफ से कहा गया है कि अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED ने यह कार्रवाई की है। जब्त की गई प्रॉपर्टी में एक फ्लैट जिस्की कीमत 1.54 करोड़ है जो कि वर्ली इलाके में है और 25 ऐसी जमीन है जो कि उरण रायगढ़ जिले में है, जिसकी कीमत 2.67 करोड़ रुपये है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही जांच के मुताबिक अपने पद का दुरूपयोग करते हुए देशमुख ने उसका फायदा उठाया और होटल और बार मालिकों से 100 करोड़ की टारगेट पूरा करने के लिए कर रहे थे। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख और अन्य के खिलाफ धनशोधन के एक मामले के संबंध में चार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किये गए हैं। ईडी द्वारा पूछताछ के लिये भेजे गए कम के कम तीन समन के बावजूद देशमुख (72) जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपये के कथित घूस-सह-वसूली मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे। इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है तथा उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को उनके वकील ने अनुचित करार दिया था। पूर्व मंत्री ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग की है।