A
Hindi News महाराष्ट्र रक्षाबंधन से पहले हाईकोर्ट के फैसले ने कर दी बहनों की मौज, 14 अगस्त को खाते में आएंगे 1500 रुपये

रक्षाबंधन से पहले हाईकोर्ट के फैसले ने कर दी बहनों की मौज, 14 अगस्त को खाते में आएंगे 1500 रुपये

विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार कई नई योजनाएं लेकर आई है। लाडली बहना योजना इनमें सबसे अहम है। इस योजना के तहत राज्य की सभी योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।

Ladli bahan Yojna- India TV Hindi Image Source : X/AJITPAWAR महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जारी रहेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार बड़ी राहत देते हुए "लाडली बहना" योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जज ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि याचिका पर सुनवाई की इतनी जल्दी क्यों है? याचिका में कहा गया कि "लाडली बहना योजना क्यों? यह करदाताओं के पैसे की बर्बादी है, इसका राजकोष पर भारी बोझ बढ़ेगा।" याचिका में 14 अगस्त को सरकारी खजाने से "लाडली बहना योजना" की पहली किस्त पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 
 
नवी मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जनहित में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 6 अगस्त को होगी।

शिंदे सरकार के लिए क्यों अहम है योजना ?

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार कई नई योजनाएं लेकर आई है। लाडली बहना योजना इनमें सबसे अहम है। इस योजना के तहत राज्य की सभी योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसी योजना पहले से चल रही है। विधानसभा चुनाव से शिवराज सिंह चौहान ने यह योजना शुरू की थी और वह भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने में सफल रहे थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी दोबारा चुनाव जीतने के लिए शिवराज की राह पर चल रहे हैं।

किन लोगों को मिलेगा लाभ ?

महाराष्ट्र की मूल निवासी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है। योजना का पैसा खाते में ही आएगा और अगर किसी महिला के घर में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या आयकर देता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा।

यह भी पढ़ें-

कृष्णा नदी पार कर रहा ट्रैक्टर पलटा, 7-8 लोग बहे, तलाश में जुटी NDRF टीम

औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज, SC ने दखल देने से किया इनकार