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Hindi News महाराष्ट्र 13 साल से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था बांग्लादेशी युवक, मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

13 साल से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था बांग्लादेशी युवक, मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इनलीगल तरीके से भारत आया था। लगभग 13 साल की उम्र में वह कोलकाता आ गया था।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi Image Source : ANI सांकेतिक तस्वीर

मुंबईः पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कली डॉक्यूमेंट की मदद से विदेश यात्रा कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाम मोहम्मद उस्मान करमत अली बिश्वास बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि साल 2012 से वह भारत में रह रहा है और 11 अगस्त को नकली डॉक्यूमेंट की मदद से सऊदी की यात्रा करने वाला था।

फर्जी दस्तावेज बनाकर सउदी जाने की थी तैयारी

इसके पहले भी वह साल 2016 और साल 2023 में भी यात्रा कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से वोटर आईडी, आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट और अन्य जाली डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इनलीगल तरीके से भारत आया था। लगभग 13 साल की उम्र में वह कोलकाता आ गया था और उसके बाद पुणे चला गया। वहीं काम करते हुए उसने अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं।


अभी हाल में गिरफ्तार हुए थे पांच बांग्लादेशी

इससे पहले महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में अवैध रूप से रहने के आरोप में बांग्लादेश के पांच नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी निरोध प्रकोष्ठ ने एक गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को कोपरखैरणे क्षेत्र में स्थित एक आवासीय परिसर में छापा मारा और चार महिलाओं व एक पुरुष को गिरफ्तार किया। कोपरखैरणे पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि पांचों जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में दाखिल हुए थे। उन्होंने बताया कि चारों महिलाओं की उम्र 34 से 45 वर्ष के बीच है और वे घरेलू सहायिका का काम करती हैं, जबकि पुरुष की उम्र 38 साल है और वह घरों में पुताई का काम करता है। 

अधिकारी के अनुसार, पांचों बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के साथ-साथ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम-1950 और विदेशी अधिनियम-1946 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।