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Hindi News महाराष्ट्र पहले अक्षय शिंदे का एनकाउंटर, अब स्कूल के अध्यक्ष-सचिव गिरफ्तार; बदलापुर केस में HC की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस

पहले अक्षय शिंदे का एनकाउंटर, अब स्कूल के अध्यक्ष-सचिव गिरफ्तार; बदलापुर केस में HC की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस

12 अगस्त को बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामले सामने आया था। हाइकोर्ट ने कहा कि दोनों ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले घटना की जानकारी थी लेकिन उन्होंने इस बारे में पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

बदलापुर यौन उत्पीड़न...- India TV Hindi Image Source : SOCIAL MEDIA बदलापुर यौन उत्पीड़न का आरोपी अक्षय शिंदे और स्कूल के दोनों ट्रस्टी (फाइल फोटो)

बदलापुर के जिस स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामले सामने आया था, पुलिस ने उसके दोनों आरोपी ट्रस्टी स्कूल अध्यक्ष उदय कोटवाल और सचिव तुषार आप्टे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को रायगड जिले के कर्जत से गिरफ्तार किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने के लिए पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी।

यौन उत्पीड़न केस के बाद से फरार थे दोनों ट्रस्टी

इसी साल 12 अगस्त को बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामले सामने आया था। जब इस मामले की जानकारी बच्चियों के परिजनों और स्थानीय लोगों को हुई तो वह सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे तभी से तुषार आप्टे और स्कूल का ट्रस्टी उदय कोटवाल फरार था। अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

घटना की जानकारी पुलिस को न देने का आरोप

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठाणे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कर्जत के फार्म हाउस से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को विशेष जांच टीम (SIT) को सौंप दिया जाएगा जो बदलापुर स्थित स्कूल में किंडरगार्टन में पढ़ रहीं दो बच्चियों के  साथ यौन उत्पीड़न की घटना की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि ‘‘प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए सामग्री है कि दोनों आरोपियों को 16 अगस्त से पहले घटना की जानकारी थी लेकिन उन्होंने इस बारे में पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।’’

23 सितंबर को एनकाउंटर में मारा गया अक्षय शिंदे

हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत किसी अपराध के बारे में पता है या उसे इसके बारे में अवगत कराया गया है तो इसकी सूचना देना उसका कानूनी दायित्व है। इस घटना का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे 23 सितंबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

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