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लहसुन सब्जी है या मसाला? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला, आप भी जान लीजिए

कई सालों से ये बहस चल रही थी कि आखिर लहसुन को सब्जी कहेंगे या मसाला। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुना दिया है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा है?

hc order on garlic- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO लहसुन मसाला या सब्जी-हो गया फैसला

लहसुन, जो अपने स्वाद और महक के लिए जाना जाता है, अक्सर अपने मजबूत स्वाद और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में विभिन्न तरह उपयोग के कारण खाना पकाने में एक मसाला के रूप में माना जाता है।  इसे लेकर काफी समय से बहस चल रही थी कि आखिरकार लहसुन एक सब्जी है या मसाला? अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने आखिरकार वर्षों से चली आ रही इस बहस को खत्म कर दिया है और लहसुन को सब्जी घोषित करते हुए सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में इसकी बिक्री की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय के फैसले से किसानों और व्यापारियों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि लहसुन को अभी भी मसाले के रूप में ही जाना जाता था और अब इसे एक सब्जी माना जाएगा।

लहसुन को लेकर चल रहा था विवाद

लहसुन को लेकर विवाद 2015 से शुरू हुआ था जब मध्य प्रदेश में एक किसान संगठन ने मंडी बोर्ड को लहसुन को सब्जी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए राजी किया। हालांकि, कृषि विभाग ने तुरंत इस निर्णय को पलट दिया और लहसुन को कृषि उपज बाज़ार समिति अधिनियम 1972 के तहत एक मसाले के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया। इसके जवाब में, आलू, प्याज और लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव के फैसले को चुनौती देते हुए 2016 में इंदौर पीठ का दरवाजा खटखटाया था।

छिड़ा था विवाद, दिए गए थे ये तर्क

फरवरी 2017 में एक एकल न्यायाधीश ने एसोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे व्यापारियों के बीच विवाद छिड़ गया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस फैसले से किसानों के बजाय मुख्य रूप से कमीशन एजेंटों को फायदा हुआ। जुलाई 2017 में, एक याचिकाकर्ता, मुकेश सोमानी ने एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसके कारण न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति डी वेंकटरमन की इंदौर पीठ ने हालिया फैसला सुनाया है। पीठ ने लहसुन की बिक्री की पिछली प्रणाली को बहाल करते हुए 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जो किसानों को एजेंटों को कोई कमीशन दिए बिना सीधे बाजार में अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है।

अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि लहसुन को मसाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जब परिवर्तन लागू करने की बात आती है तो यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि "इसलिए, इस समय इसके वर्गीकरण के संबंध में कोई और निर्णय नहीं लिया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसे एक सब्जी के रूप में बनाए रखा जाएगा।"