नवंबर महीने में एक बार फिर से देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी सीजन की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव में वोटिंग को बढ़ावा देने के मकसद से निर्वाचन आयोग ने कई बड़ी सुविधाओं का ऐलान किया है। आयोग की ओर से बुजुर्ग और गर्भवती महिला मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं इन घोषणाओं के बारे में।
डाकमत पत्र से मतदान
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, विधानसभा चुनाव में फॉर्म 12D में सहमति देने वाले दिव्यांग वोटर्स को घर से ही डाकमत पत्र से वोटिंग कर सकेंगे। इसके अलावा आयोग ने बुजुर्ग और गर्भवती महिला वोटर्स के लिए भी विशेष सुविधाएं की हैं। इसके अलावा आयोग ने मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मित्रों की भी नियुक्ति की है।
दिव्यांगों को सीधे एंट्री
दिव्यांग वोटर्स को मतदान के लिए बढ़ावा देने हेतु आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर तीन पहिया वाहन से सीधे मतदान केंद्र तक एंट्री की अनुमति दी है। इसके अलावा दिव्यांगों को लाइन में लगे बिना सीधे मतदान की अनुमति होगी। इसके अलावा जिन केंद्रों पर दिव्यांगों की अच्छी संख्या है, वहां उनके आने-जाने के लिए वाहन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति
चुनाव आयोग ने राज्य में मूक-बधिर वोटर्स के लिए सुविधाओं का ऐलान किया है। जिन केंद्रों पर ऐसे मतदाताओं की अच्छी संख्या है, वहां आयोग द्वारा भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेललिपि में डमी बैलेट पेपर, सहायक रखने जैसी भी कई सुविधाएं दी जाएंगी।
इस तारीख को वोटिंग
चुनाव आयोग की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन 17 नवंबर को एक ही चरण में किया जाएगा। इस चुनाव का परिणाम छ्ततीसगढ़, राजस्थान तेलंगाना व मिजोरम के विधानसभा चुनावों के परिणाम के साथ ही 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा।
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