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मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, शिवराज सरकार के मंत्रियों ने बताया जरूरी

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट तैयार होते ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद इसे अपने सूबे में भी लागू करने की बात करने लगे हैं।

Madhya Pradesh, Madhya Pradesh Population Control Bill, Madhya Pradesh Population Control Draft- India TV Hindi Image Source : PTI FILE मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद इसे अपने सूबे में जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लगे हैं।

भोपाल: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट तैयार होते ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद इसे अपने सूबे में भी लागू करने की बात करने लगे हैं। शिवराज सरकार के 3 मंत्रियो विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव और हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है। शिवराज के इन मंत्रियों ने का कहना है कि आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे संसाधनों का बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा कि भविष्य सुरक्षित रखना है तो जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है।

‘अध्ययन के बाद ही लिया जाएगा फैसला’
मंत्रियों से एक कदम आगे निकलकर हिंदूवादी छवि के नेता और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो बकायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर की है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। कांग्रेस के विरोध पर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस नेता कमलनाथ और सोनिया के परिवार में 2 बच्चे हैं इसलिए उन्हें विदेशों में अच्छी शिक्षा मिली है लेकिन जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वे पंचर की दुकान खोलते हैं। वहीं, प्रदेश के गृह मंत्री मानते हैं अभी तक इस कानून की चर्चा मध्य प्रदेश में नहीं है और मामला सामने आने पर अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट
बता दें कि बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। वहीं, दो बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों को पूरी सेवा में मातृत्व या पितृत्व के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि समेत कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी।