भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नई अनलॉक गाइडलाइन्स जारी की हैं। गाइडलाइन्स के मुताबिक, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रखा है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि, धार्मिक पूजा स्थलों को खोल दिया गया है लेकिन कोविड-19 प्रोटोकोल के साथ 6 से अधिक लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई है।
नई अनलॉक गाइडलाइन्स के अनुसार, शॉपिंग मॉल्स, जिम, सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन, सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर में सौ परसेंट स्टॉफ बुलाया जा सकता है। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 50 लोगों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल और लॉज पूरी क्षमता के साथ खोल जा सकेंगे। खेलकूद के स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 224 नए केस मिले
मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 224 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,88,649 हो गयी। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 27 और व्यक्तियों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,615 हो गयी है। यह जानकारी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 52 जिलों में से 15 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंगलवार को कोविड-19 के 47 नये मामले इंदौर में आये, जबकि भोपाल में 83 एवं जबलपुर में 14 नये मामले आये।
अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 7,88,649 संक्रमितों में से अब तक 7,76,424 मरीज स्वस्थ हो गये हैं और 3,610 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कोविड-19 के 528 रोगी स्वस्थ हुए हैं।