भोपाल: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्य अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने सिनेमाघरों, जिम, कोचिंग क्लास, क्लब में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की एंट्री को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है।
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस
प्रदेश में रात11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं। वहीं, सभी शासकीय सेवकों से कोविड-19 की दोनों डोज लेने के लिए कहा गया है। सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें।
सभी स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से भी कोविड-19 वैक्सीन की दोनों दोनों डोज लेने के लिए कहा गया है। ऐसे स्टाफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगावाए गए हैं, उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक सुनिश्चित करेंगे। सभी मार्केट प्लेस और मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी कोविड-19 टीके की दोनों डोज लेनी हैं। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन/मॉल प्रबंधन/मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे।
कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा। जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है यह सभी नए दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।