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मध्य प्रदेश: कोरोना जांच में अब अस्पताल नहीं ले सकेंगे ज्यादा पैसे, दाम किए गए तय

कोविड टेस्ट के लिए अब मनमाने दाम नहीं ले सकेंगे निजी अस्पताल और लैब, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दाम तय कर दिए हैं। 

 मध्य प्रदेश: कोरोना जांच में अब अस्पताल नहीं ले सकेंगे ज्यादा पैसे, दाम किए गए तय - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO  मध्य प्रदेश: कोरोना जांच में अब अस्पताल नहीं ले सकेंगे ज्यादा पैसे, दाम किए गए  तय 

भोपाल। कोविड टेस्ट के लिए अब मनमाने दाम नहीं ले सकेंगे निजी अस्पताल और लैब, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दाम तय कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोविड टेस्ट में मनमानी कर रहे निजी अस्पतालों पर राज्य सरकार ने अब लगाम कस दी है। सोमवार को जारी आदेश के बाद राज्य सरकार ने प्राइवेट लैब और निजी अस्पतालों में होने वाले कोरोना संक्रमण की जांच के दाम तय कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में अब 700 रुपए में कोरोना की RT-PCR जांच होगी जबकि 300 रुपए में आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकेंगे। घर पर जांच करवाने पर 200 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। 

सरकार द्वारा तय किए गए रेट के मुताबिक एमपी में अब RT-PCR टेस्ट का सैम्पल कलेक्शन लैब में किया जाता है तो जांच के लिए 700 रुपए प्रति मरीज लिए जाएंगे।यदि सैम्पल क्लेक्शन घर जा के लिए जाएगा तो 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिए जा सकेगा। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिये कोविड 19 की जांच निजी अस्पताल प्रयोगशाला में की जाती है तो 300 रुपये शुल्क प्रति मरीज और घर जाके सैम्पल कलेक्शन के लिए 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

इसके अलावा निजी अस्पतालों और लैब को कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार एवं आईसीएमआर द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन का पालन करना होगा। सैंपल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर की पूरी जानकारी RT-PCR ऐप पर अपलोड की जाएगी। उक्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। 

प्राइवेट लैब्स और अस्पतालों द्वारा किए गए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट राज्य सरकार और ICMR के पोर्टल पर साझा की जाएगी। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही संबंधित मरीज को तत्काल सूचना दी जाएगी।