मध्यप्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडरों के अधिकार के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब सरकार ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी देने वाली है। यानी अब ट्रांसजेडरों को डायरेक्ट भर्ती में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार के दिन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया। इसमें आदेश में लिखा गया है कि सरकार के दस्तावेजों में अब पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर शब्द भी लिखा जाएगा।
सरकारी नौकरी का मिलेगा अधिकार
अब राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली भर्तियों में ट्रांसजेंडरों को भी अवसर दिया जाएगा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस पत्र को अपर मुख्य सचिव प्रमुख, सचिव, सभी विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों समेत तमाम दफ्तरों में भेजा गया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी दस्तावेजों में जहां लिंग का उपयोग किया जाना है वहां इस बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए उभयलिंगी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
राज्य में शराब पर फैसला
बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस कैबिनेट बैठक के बारे में बताते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि राज्य में जहां भी बैठकर शराब पीने की व्यवस्था है वैसे शराब के अहाते और बार को बंद किया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं किसानों को प्राकृतिक आपदा से हो रहे नुकसान पर भी मवेशियों, फसलो इत्यादि की सहायता शुल्क राशि में वृद्धि कर दी गई है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में राज्य सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है।
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