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Hindi News मध्य-प्रदेश लव जिहाद पर कानून बनाएगी शिवराज सरकार, 5 साल की सजा का प्रावधान

लव जिहाद पर कानून बनाएगी शिवराज सरकार, 5 साल की सजा का प्रावधान

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धोखा देकर शादी करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान होगा, लव जिहाद के केस में गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी, लव जिहाद साबित होने पर शादी भी रद्द हो जाएगी।

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भोपाल. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए विधेयक लाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धोखा देकर शादी करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान होगा, लव जिहाद के केस में गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी, लव जिहाद साबित होने पर शादी भी रद्द हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा में लाने की। इसमें हम तय कर रहे है कि प्रलोभन, बहकावा और बलपूर्वक शादी करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास रख रहे हैं। यह अपराध गैर जमानती होगा।

उन्होंने कहा कि प्रलोभन, बहकावा और बलपूर्वक किए गए विवाह को null & void घोषित किए जाने का प्रावधान भी इसमें हम कर रहे हैं। अधिनियम के तहत अपराध में सहयोग करने वाले को भी अपराधी घटित करने वाले मुख्य व्यक्ति की तरह ही सहभागी माना जाएगा। इन मामलों में शिकायत करना आवश्यक होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को शादी से एक महीने पर जिलादंडाधिकारी को एक महीने पहले जानकारी देना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं।

आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए।