बड़वानी। मध्यप्रदेश में ‘लव जिहाद’ पर बनाए गए कानून के तहत पुलिस ने पहला मामला बड़वानी जिले में दर्ज किया है। पुलिस ने 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर 28 वर्षीय एक विवाहित पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर रविवार रात को पलसूद गांव के 28 वर्षीय निवासी सोहेल मंसूरी के खिलाफ बलात्कार और घार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस माह के शुरुआत में लागू इस कानून के तहत शादी के लिये लोगों के साथ धोखाधड़ी कर धर्मातरण कराने वालों को दंडित करने का प्रावधान हैं। यादव ने बताया कि मामला पलसूद थाना क्षेत्र का है इसलिये आगे कार्रवाई के लिये वहां भेजा जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद को सनी नाम से एक हिन्दू के तौर पर पेश किया और बाद में उसे पता चला कि वह शादीशुदा मुस्लिम पुरुष है।
उन्होंने कहा कि पीड़िता के अनुसार उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू कर दी लेकिन वह शादी और धर्मांतरण के लिए महिला पर दबाव बनाता रहा। मामला दर्ज होने के बाद शिकायत कर्ता महिला ने पत्रकारों से कहा, ‘‘यह लव जिहाद का मुद्दा है, इसलिये मैंने शिकायत कराई। लड़का मुस्लिम था और हिन्दू बनकर मेरे साथ संबंध बनाता रहा। उसने मेरे साथ मारपीट भी की और चार साल तक मेरा शारिक शोषण किया।