मध्य प्रदेश के खंडवा में अपनी ही नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय तहसील हरसूद को यह फैसला सुनाने में दो साल का वक्त लगा। आरोपी दुष्कर्म पीड़िता का पिता है। मामला थाना खालवा क्षेत्र का था। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ अनिल चौहान ने की।
बड़ी बेटी को लेने आया था
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके के अनुसार, पीड़िता की मां ने शिकायत की थी कि वह बेटियों के साथ अपने मायके में रहती है। 18 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे के करीब उसका पति लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे दिलाने की बात पर बेटी और उसका आधार कार्ड लेने आया था। वह बड़ी बेटी को लेने आया था। मैंने उसके साथ छोटी बेटी को भेज दिया था।
"...तो ईंट उठाकर मुझे मारने दौड़ा"
पीड़िता की मां ने आगे बताया, "बेटी ने मुझे बताया कि गांव जाने के बाद अपनी दादी के घर पर चली गई थी। वहां पर कुछ देर रुकी थी। उसके बाद पापा ने हम दोनों बहनों और काकी को लेकर बाजार ले गया। पापा ने काकी और बहन को समोसा दिलाकर वापस घर भेज दिया। मुझे बोला कि टप्पर पर से बकरे का मटन लेकर आते हैं। फिर पापा मुझे घर ले गए और वहां मेरे साथ दरिंदगी की। मैं भागने लगी तो ईंट उठाकर मुझे मारने दौड़ा।"
"दादी ने पूछा क्यों रो रही हो?"
पीड़िता ने बताया, "फिर मैं वहां से रोते हुए भागकर अपनी दादी के घर चली गई। दादी ने मुझे पूछा क्यों रो रही हो, तब मैंने बताया कि पापा ने मेरे साथ दरिंदगी की है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी कई बार दुष्कर्म किया। उनकी पिटाई के डर से मैंने किसी को बताया नहीं। इधर, खालवा पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां से कोर्ट ने महज दो साल में आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।"
- प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट