देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी फैजल निसार उर्फ फैजान ने मंगलवार को अपनी जमानत शर्तों के तहत भोपाल पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने भोपाल थाने में 21 बार तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। कुछ माह पहले एक वीडियो में उसे कथित तौर पर आरोपी ने "पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए देखा गया था।
शर्त के साथ मिली थी जमानत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर ने उन्हें 15 अक्टूबर को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर जमानत दी थी और शर्त यह थी कि वे मुकदमे के अंतिम फैसले तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच पुलिस स्टेशन मिसरोद, भोपाल के समक्ष लगातार उपस्थित रहेंगे और पुलिस स्टेशन की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देंगे तथा 'भारत माता की जय' का नारा लगाएंगे। इसके बाद आज फैजल ने भोपाल थाने में 21 बार तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए।
जस्टिस ने की थी टिप्पणी
जस्टिस डीके पालीवाल ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसके अंदर देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो। आरोपी फैजल पर 17 मई 2024 में मिसरोद थाने में आईपीसी की धारा 153बी के तहत एफआई आर दर्ज की गई थी। आरोप है कि फैजल ने पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारेबाजी की थी।
अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में दलीली दी कि आरोपी के करतूत समाज में दुश्मनी को बढ़ावा देने के समान है और सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए काफी खतरनाक है। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि फैजल को झूठे आरोप में फंसाया गया है। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आवेदक के आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।