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मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 27 नए मामले, एक व्यक्ति की मौत

मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस घातक वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,90,152 तक पहुंच गई।

Madhya Pradesh Coronavirus Death, Madhya Pradesh Coronavirus, Indore Coronavirus- India TV Hindi Image Source : INDIA TV मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए।

भोपाल: मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस घातक वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 7,90,152 तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुतबिक, राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से सूबे में एक और व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,025 हो गई है।

‘सूबे के 52 में से 42 जिलों में संक्रमण का नया मामला नहीं’
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि प्रदेश के 52 जिलों में से 42 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी नया कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 के भोपाल में 10,इंदौर में 6, जबलपुर, उमरिया और विदिशा में 2-2 तथा बालाघाट, बैतूल, राजगढ़ सिवनी और शहडोल में एक-एक नया मामला आया है। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 7,90,152 संक्रमितों में से अब तक 7,80,735 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 392 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को कोविड-19 के 40 रोगी स्वस्थ हुए हैं।

सरकारी कर्मचारियों की कोविड-19 से मौत का ब्यौरा पेश करने के निर्देश 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दमोह विधानसभा उपचुनाव में तैनात सरकारी कर्मचारियों की मौत से संबंधित जनहित याचिका पर सुनावाई करते हुए याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह में मरने वाले लोगों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता जयसिंह ठाकुर की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि चुनाव प्रशिक्षण से लेकर परिणाम की घोषणा (2 मई) तक चुनाव ड्यूटी करते हुए 66 शिक्षकों सहित 100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई। जनहित याचिका में मांग की गई है कि प्रदेश सरकार और भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मृतक के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा तथा कानूनी उत्तराधिकारी को नौकरी दे।