मध्य प्रदेश: पुलिस का अनोखा फरमान सुना क्या? इस शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो करना होगा कैट वॉक, जानें मामला
भोपाल पुलिस ने अनोखा फरमान सुनाया है। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पुलिस कैटवॉक करवाएगी। पुलिस ने होली में हुड़दंगियों के लिए एडवायजरी जारी किया है।
भोपाल: भोपाल में होली पर हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पुलिस ऐसी सजा देगी जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। जो भी ऐसी हालत में पकड़े जाएंगे उनसे पुलिस कैटवॉक करवाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले शराबियों को सड़क पर ही पुलिस की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। पुलिस ने फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हादसे होते हैं और उनपर लगाम लगाने के लिए सजा के तौर पर शराबियों से कैटवॉक करवाई जाएगी।
शराब पीकर चलाई गाड़ी तो करना होगा कैट वॉक
पुलिस के आदेश के मुताबिक शराब के नशे में धुत लोगों को सड़क पर खींची गई सफेद रंग की दस फीट लंबी लकीर पर कैटवॉक करना होगा। इससे यह पता चलेगा कि पुलिस ने जिसे शराब के नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा है। वह किस हद तक शराब के नशे में चूर है। पुलिस इस नये प्रयोग को ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के दौरान करेगी। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने ये नायाब तरीका निकाला है और सिटी पुलिस को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने के जारी निर्देश के मुताबिक राजधानी भोपाल में थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब से चैकिंग पाइंट पर ही पुलिस शराबियों का फिजिकल टेस्ट लेगी। इस निर्देश के तहत चेकिंग पाइंट पर सड़क किनारे सफेद रंग की दस फीट लंबी लकीर खींचना होगी। इसके बाद शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए व्यक्ति को उस लकीर पर बिना कदम बहके चलकर दिखाना होगा।
10 कदम आगे और 10 कदम पीछे चलना होगा
खींची गई लकीर पर शराबियों को दस कदम आगे और दस कदम वापस पीछे चलकर दिखाना होगा। इस दौरान अगर कदम बहके तो मतलब आपने काफी शराब पी है, कदम नहीं बहके तो पुलिस की क्लीन चिट मिल जाएगी। शराब पीने का शक होने पर मौके पर ही ब्रेद एनालाइजर से परीक्षण किया जाएगा। अगर फिर भी पुलिस अधिकारी संतुुष्ट नहीं हुआ तो डॉक्टर से मेडिकल कराया जाएगा।
इस निर्देश के बाद भोपाल शहर भर के चौराहों, तिराहों और मुख्य मार्गों पर लगने वाले चेकिंग पाइंट पर दस-दस फीट की लंबी सपेद लकीरें खींची गई हैं। जिसके बाद शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि होने पर उस व्यक्ति के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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