अब पुलिस FIR में नहीं लिखेगी जुर्म, कत्ल और गिरफ्तार, डिक्शनरी से हटाए जाएंगे 69 उर्दू और फारसी के शब्द
मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो अब उर्दू और फारसी के शब्द इस्तेमाल न करें बल्कि इसकी जगह हिंदी के शब्द लिखें।
मध्य प्रदेश पुलिस अब आपका एफआईआर लिखते समय उर्दू और फारसी के शब्दों का उपयोग नहीं करेगी। राज्य सरकार ने इस पर पाबंदी लगाते हुए उर्दू और फारसी के शब्दों की जगह हिंदी शब्दों को लिखने को कहा है। क्राइम इंवेस्टिगेशन के एडीजी ने अधिकारियों और राज्य की सभी पुलिस यूनिट को उर्दू और फारसी के 69 शब्दों की लिस्ट भेजी है। साथ ही हिंदी शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा है।
एडीजी ने जारी की लिस्ट
जानकारी दे दें, जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी तबके तत्कालीन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस की लिखित कार्रवाई से उर्दू और फारसी शब्दों के उपयोग को हटाकर हिंदी शब्दों के इस्तेमाल का समर्थन किया था। अब पुलिस मुख्यालय के क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्रांच के एडीजी ने बकायदा इस पर आदेश जारी करते हुए पुलिस को ऐसे 69 शब्दों की लिस्ट भेजी है और संबंधित अधिकारियों से कहा है कि उर्दू और फारसी के शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करें और एक महीने में इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी शासन दें।
नहीं होगा अदालत, जुर्म, कत्ल जैसे शब्दों का इस्तेमाल
गौरतलब है, पुलिस की आम शब्दावली में जुर्म, कत्ल, हस्ब जेल, अदालत, हमराह, दस्तयाब, आमद, इस्तगासा, तफ्तीश, इरादतन, गैर इरादतन, गिरफ्तार, हलफनामा, तामील, मुलजिम, मुजरिम, गवाह, बयान, खैरियत, माकूल सहित कई उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी जगह अब हिंदी शब्द लेंगे।
उर्दू और फारसी की जगह अब इन हिंदी शब्दों का होगा इस्तेमाल
- कैदखाना की जगह बंदी गृह
- अदालत की जगह न्यायालय
- जाप्ता फौजदारी की जगह दंड प्रक्रिया संहिता
- ताजिरात-ए-हिंद की जगह भारतीय दंड संहिता
- हाजिर/गैरहाजिर की जगह उपस्थित/अनुपस्थित
- तहरीर की जगह लिखित/लेखीय विवरण
- तफ्तीश/तहकीकात की जगह अनुसंधान/जांच
- इस्तगासा की जगह दावा, परिवाद
- कब्जा की जगह आधिपत्य
- इरादतन की जगह साशय
- चश्मदीद/गवाह की जगह प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी
- कत्ल/कातिल/कतिलाना की जगह हत्या,वध/हत्यारा/प्राणघातक
- गिरफ्तार/हिरासत की जगह अभिरक्षा
- गुजारिश की जगह प्रार्थना, निवेदन
- नकबजनी की जगह गृहभेदन, सेंधमारी
- बयान की जगह कथन
- हलफनामा की जगह शपथ पत्र
- फरियादी की जगह आवेदक, शिकायतकर्ता
- फैसला की जगह निर्णय
- फौत की जगह मृत्यु
- मुकीम की जगह रुकना, ठहरना
- सजा/बरी की जगह दोषसिद्ध/दोषमुक्त
- माकूल की जगह उचित
- मुल्जिम/मुजरिम की जगह आरोपी/अपराधी
- जुर्म, (जरायम) दफा की जगह अपराध, धारा
- इजाफा की जगह वृद्धि, बढ़ाना
- आमद/रवाना की जगह रवानगी आगमन, प्रस्थान
- कायमी की जगह पंजीयन
- अदम चैक की जगह असंज्ञेय, पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना
- इत्तिला/इत्तिलान की जगह सूचना/सूचनार्थ इमरोजा : आज दिनांक
- कैफीयत/मजनून/तफसील की जगह विवरण, विस्तृत विवरण
- इमदाद की जगह मदद सहायता
- तामील/अदम तामील की जगह सूचना/सूचित न होना
- खारिज/खारिजी की जगह रद्द निरस्त/निरस्तीकरण
- म्याद की जगह समय सीमा, अवधि
- खैरियत की जगह कुशलता
- खून आलूदा की जगह रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ
- गवाह/गवाहन की जगह साक्षी/साक्षीगण
- जमानत/मुचलका की जगह प्रतिभूति/बंध पत्र
- जप्त की जगह अभिग्रहण, अधिग्रहण
- जख्म/जख्मी/मजरूब की जगह चोट, घाव/घायल, आहत
- ताकीद/हिदायत की जगह चेतावनी, समझाइश
- तफ्तीश कुनिंदा की जगह विवेचक, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक
- जरिए की जगह माध्यम
- तहत की जगह अंतर्गत
- दीगर की जगह अन्य दूसरा
- मौका-ए-वारदात की जगह घटनास्थल
- नजीर की जगह दृष्टांत
- परवाना की जगह परिपत्र, अधिपत्र
- थाना हाजा की जगह आरक्षी केंद्र पर उपस्थित
- तब्दील की जगह परिवर्तित, परिवर्तन
- मशरुका की जगह संपत्ति मुतफर्रिक की जगह विविध
- दस्तावेज की जगह प्रपत्र अभिलेख
- दस्तयाब की जगह खोज लेना, बरामद
- मर्ग की जगह अकाल मृत्यु
- मंजूरशुदा की जगह स्वीकृत
- आला जरब/आला जरर/आला ए कत्ल की जगह घटना, अपराध या हत्या में प्रयुक्त हथियार
- हस्ब जेल की जगह उपरोक्तानुसार, के अनुसार
- गोशवारा की जगह नक्शा
- शिनाख्त की जगह पहचान सहवन की जगह भूलवश, त्रुटिवश
- दस्तंदाजी/अदम दस्तंदाजी की जगह संज्ञेय/असंज्ञेय
- सकुनत/साकिन की जगह पता/निवास
- सबूत की जगह साक्ष्य, प्रमाण
- संगीन की जगह गंभीर
- हमराह की जगह साथ में
- हिकमत अमली की जगह विवेकानुसार