नई दिल्ली: कार्मिक मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण बने हालात के मद्देनजर हाल में कुछ नियमों में संशोधन किया है, जिनके मुताबिक लोक सेवा परीक्षा के उम्मीदवार अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्दिष्ट अस्पतालों में अपनी मेडिकल जांच करवा सकेंगे।
लोक सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) करवाता है। इस परीक्षा के तीन चरण होते हैं- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व परीक्षण। इस परीक्षा के जरिए प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) समेत अन्य सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है।
नियमों के मुताबिक, जिस भी उम्मीदवार को आयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाता है उसके लिए मेडिकल जांच करवाना अनिवार्य होता है। यूपीएससी ने लोक सेवा मुख्य परीक्षा 2019 से चुने गए उम्मीदवारों के 20 जुलाई से व्यक्तित्व परीक्षण करने का निर्णय लिया है।
कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से यह हो नहीं पाया था। कार्मिक मंत्रालय ने वर्तमान नियमों में संशोधन संबंधी आदेश मंगलवार को जारी किया। इसमें कहा गया, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण उपजे हालात के मद्देनजर उम्मीदवारों की दिल्ली के निर्दिष्ट अस्पतालों समेत राज्यों और केंद्र शासित के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में भी मेडिकल जांच की जा सकती है।’’
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